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कोरोनाअपडेट, अधिवक्ताओं को राहत राशि दिलाने को नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई,पूरा पढ़ें@हिलवार्ता.

पूरे देश मे कोविड 19 की वजह लाकडाउन का आज 27 वां दिन है एक तरफ गरीब दिहाड़ी मजदूरों के सामने आर्थिक तंगी है वहीं कई प्रोफेशनल लोग भी इस संकट में परेशान हैं इसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे लोग किसी तरह से संसाधन जुटाने के लिए सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी तरह इस आपदा में उनके डेली नीड्स पूरी हो सकें । इसी क्रम में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका अधिवक्ताओं को राहत दिलवाए जाने को लगाई गई जिस पर न्यायालय ने आदेश जारी किया है आइये पढ़ते हैं पूरा मामला.

जिसमे कहा गया है कि कोरोना लाकडाउन काल मे अधिवक्ताओं को संकट से गुजरना पड़ रहा है अधिकांश को ऑफिस घर का किराया चुकाना होता है, इस समय न्यायिक कार्य न होने की वजह उनके सभी कार्य बाधित हो ही गए हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है लिहाज़ा उन्हें अधिवक्ता कल्याण कोष से राहत दिलाई जाए

अधिवक्ताओं ने कोर्ट से सरकार और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड से मार्च अप्रैल मई माह तक काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं को दस हजार एवम न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को पांच पांच हजार रुपया राहत राशि देने की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि उनके आने जाने के पास निर्गत हों और मकान मालिकों और निजी स्कूलों से भी उनके बच्चों की फीस नही लेने के आदेश दिए जाएं

उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज ऑनलाइन दायर इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमुर्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ में हुई पीठवने सरकार से पूछा है कि अधिवक्ता कल्याण निधि में कितना पैंसा जमा है, और आदेश दिया कि इसकी जानकारी 48 घण्टे के भीतर शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए ,इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल की तिथि नियत की है। इधर आज सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया कि इस सम्बंध में बार काउन्सिल द्वारा सरकार को अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 28 मार्च 2020 को फण्ड रिलीज करने की मांग की गई थी। जिस पर कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है ।याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कल्याण कोष में पर्याप्त धनराशि है जिसे संकट काल मे अधिवक्ताओं के सहायतार्थ प्रयोग करना चाहिए ।इस बाबत निर्णय नियत अगली तिथि 23 अप्रैल को होने की उम्मीद की जा रही है ।

एडिटर्स डेस्क

@हिलवार्ता न्यूज

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