Connect with us

सोशल मीडिया

सावधान: बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण ठीक से नहीं करने पर लगेगा 50000 तक जुर्माना: जिलाधिकारी नैनीताल ने अधिकारियों की टीम बनाई कहा रेंडम चेकिंग कर रिपोर्ट सौपें:पूरा पढ़िए @हिलवार्ता

जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल ने चिकित्सा संस्थानों एवं बायो मेडिकल वेस्ट से जुड़ी नैदानिक संस्थाओं को चेतावनी जारी करते हुए बायो मेडिकल वेस्ट के मानकों के अनुरूप निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की हिदायत दी है.
जिलाधिकारी ने ऐसा करने वाले चिकित्सालयों,पशु चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, पैथोलौजी सेन्टर,कैमिस्ट क्लीनिक्स, कैमिस्ट शाॅप आदि पर 50000 रूपये का जुर्माना लगाने की बात की है.ज्ञात रहे कि उच्च न्यायालय,राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, के निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है जिसके उल्लंघन पर बायोमेडिकल वेस्ट नियम-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.

एक प्रेस नोट जारी करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापना नियमावली 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों द्वारा मानकों को पूर्ण न करने पर जिला प्रशासन उनका पंजीकरण भी निरस्त कर सकता है.
जिलाधिकारी ने बायो मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए परगना स्तरीय समिति का गठन कर दिया है समिति में सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/एसडीएम,अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय,पशु चिकित्साधिकारी,पुलिस क्षेत्राधिकारी,औषधि निरीक्षक,प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को शामिल किया गया है.जिलाधिकारी ने समिति से अपने क्षेत्रान्तर्गत नैदानिक संस्थानों-चिकित्सालयों, चिकित्सा संस्थानों,नर्सिंग होम्स, पैथोलोजी सेंटर्स, कैमिस्ट क्लीनिक्स एवं कैमिस्ट शाॅप्स व पशु चिकित्सा संस्थानों में जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट के उत्सर्जन के निस्तारण की प्रक्रिया की जाॅच करने को कहा है.
यही नही जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में संचालित अस्पतालों व अन्य संस्थानों के बायो मेडिकल वेस्ट का निरीक्षण समय समय पर करें तथा मय फोटो वीडियो रिकोर्डिंग के अपनी रिपोर्ट तत्काल जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
हिलवार्ता न्यूज डेस्क
@hillvarta.com

Continue Reading
You may also like...

More in सोशल मीडिया

Trending News

Follow Facebook Page

Tags