उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज पूर्व मुख्यमन्त्री हरीश रावत के स्टिंग व विधायको के खरीद फरोख्त करने के मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान आज सीबीआई द्वारा कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की गई,जिसमे सीबीआई ने कहा कि हरीश रावत के खिलाफ कभी भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है.
दरसल इस मामले में हरीश रावत ने पूरे प्रकरण को झूठा कहा था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट नैनीताल में याचिका दायर की थी,तब कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए थे कि रावत खिलाफ कोई कार्यवाही करने से पहले कोर्ट को अवगत कराया जाए.
इसी के क्रम में सीबीआई द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया है कि मामले की जांच की जा चुकी है. मतलब कि श्री रावत पर किसी समय मामला दर्ज कर,सीबीआई पूछताछ के लिये उनको बुला सकती है,मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई
जानकर मानते हैं कि श्री हरीश रावत की कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है और पूछताछ कर सकती है.
हिलवार्ता न्यूज डेस्क
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नैनीताल हाईकोर्ट को सीबीआई ने बताया कि विधायक खरीद फरोख्त मामले में जांच पूरी हो गई है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब सीबीआई के रडार पर.पूरा मामला पढ़िए @हिलवार्ता
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